जालंधर (दीपक पंडित) जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश दिया है कि जालंधर के क्षेत्राधिकार को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया गया है और ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) की उड़ान पर तत्काल प्रभाव से सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिया कि प्रतिबंध आज से अगले तीन महीने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और एक ही उद्देश्य के लिए यूएवी/ड्रोन का उपयोग करने में शामिल पुलिस और सशस्त्र बलों को यूएवी/ड्रोन तैनात करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को सूचित करना होगा। पुलिस आयुक्त और एसएसपी जालंधर ग्रामीण इस आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।