चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब के पूर्व वित्तमंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत बादल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनप्रीत बादल को अंतरिम जमानत दे दी है। जिसमें कुछ शर्तें हो सकती हैं। इतना साफ है कि मनप्रीत बादल के ऊपर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस कर जवाब भी मांगा है।
इस बारे में हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर लिखवाए जा रहे हैं। आम तौर पर ऐसे केस में शर्तें होती हैं कि पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इसके अलावा जांच में भी शामिल होना पड़ता है। हालांकि सारी बातें हाईकोर्ट के लिखित आदेश आने के बाद ही पता चलेंगी।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो लगातार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में थी। इसके लिए पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश तक रेड की गई। हालांकि मनप्रीत विजिलेंस के हाथ नहीं लगे। विजिलेंस ने उनके रिश्तेदारों के अलावा गनमैनों के घर तक दबिश दी। इसके अलावा मनप्रीत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के अलावा लुकआउट सर्कुलर तक जारी कर दिया गया था।