लुधियाना (द पंजाब प्लस) पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा उप-जिला शिक्षा अफसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। जानकारी के अनुसार उप-जिला शिक्षा अफसर (ऐ.सी.) सुरिंदर कुमार जिला तरनतारन को माननीय हाईकोर्ट में गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के कारण पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) नियमांवली 1970 के नियम 4(1) अनुसार सरकारी सेव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के दौरान उनका हेडक्वार्टर दफ्तर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (माध्यमिक), पंजाब नियुक्त किया गया है। इस दौरान अधिकारी को नियमों के अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही कहा गया है कि यह आदेश तुरंत लागू होंगे।