चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब सरकार ने आज (मंगलवार को) नया खनन नीति पोर्टल लाँच कर दिया है। जिससे पंजाब में माइनिंग को लेकर बड़ा सुधार आने का अनुमान है। अब आम आदमी को भी खनन तक पहुंच प्राप्त होगी।
मंत्री हरपाल चीमा और मंत्री बीरेंद्र गोयल ने नई खनन नीति के पोर्टल का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ स्थित नगर भवन में सुबह 10:30 बजे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मंत्री बीरेंद्र गोलय ने पोर्टल के बारे में जानकारी साझा की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि, आज वह खनन नीति को लेकर एक पोर्टल जारी करने जा रहे हैं।
नीति की अधिसूचना 30 अप्रैल को जारी की गई थी। खनन पोर्टल जारी करते समय फॉर्म कैसे जमा करना है और शुल्क कहां जमा करना है जैसी सभी जानकारियां दी गई हैं।
चीमा ने कहा कि अकाली दल और कांग्रेस सरकारों के दौरान रेत माफिया फलता-फूलता देखा गया और जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने लोगों के लिए काम शुरू करना और रेत खरीदना आसान बनाना शुरू कर दिया।
एक जमीन मालिक खनन कैसे कर सकता है और किसी को परमिट कैसे दे सकता है, जिसमें रॉयल्टी बढ़ा दी जाती है जिसमें एक एकड़ के लिए एनओसी मिलने के बाद हमारा अधिकारी देखेगा कि वहां कितनी रेत है, पहले 25% रेत की रॉयल्टी दी जाएगी।
मंत्री ने आगे कहा कि, क्रशर नीति में भी कोई व्यक्ति स्वयं क्रशर लगाकर खनन कैसे कर सकता है। इसमें अब भूमि मालिक स्वयं कर सकता है। इसके लिए जिला स्तर पर सर्वे होगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद तय होगा कि कहां खनन किया जा सकता है। साथ ही सरकार साल में दो बार सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसके बाद मालिक आवेदन सर्वेक्षण प्रस्तुत कर खनन भी करा सकता है, लेकिन उससे पहले पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। इससे अवैध खनन खत्म होगा, जिससे आय भी बढ़ेगी।