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The Punjab Plus > Punjab > रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, सबसिडी पर लग सकती है ब्रेक
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रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, सबसिडी पर लग सकती है ब्रेक

The Punjab Plus
Last updated: 2024/12/02 at 11:24 AM
The Punjab Plus
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3 Min Read
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नई दिल्ली (द पंजाब प्लस)  देश भर की तीनों प्रमुख गैस कंपनियां हिन्दुस्तान गैस, भारत गैस और इंडेन गैस कंपनियों की तरफ से मौजूदा समय दौरान रसोई गैस उपभोक्ताओं की सुरक्षा को यकीनी बनाई रखने के लिए मुफ्त में सुरक्षा जांच और जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है, जिससे घरेलू गैस सिलैंडर, गैसीय चूल्हे, रैगूलेटर और सुरक्षा पाईप आदि की जमीनी स्तर पर जांच-पड़ताल करके गैस सिलैंडर कारण होने वाले संभावित घातक हादसों से बचाव किया जा सके। जबकि इस से पहले यह जांच करने का खर्चा पड़ता था। जिस कारण उपभोक्ता भी इस तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे। जिसको मद्देनजर रखते हुए देश की गैस कंपनियों ने अब यह जांच पड़ताल का काम गैस एजैंसी डीलरों को सौंप दिया है।

इस काम पर खर्च होने वाले पैसों की अदायगी अब गैस कंपनियां अपने तरफ से सीधा डीलरों को करेंगी। गैस कंपनियों की तरफ से जारी किये गए नियमों और शर्तो मुताबिक हर गैस एजैंसी के डीलर और डलिवरीमैन की जिम्मेदारी बनती है कि वह संबंधित उपभोक्ताओं के रसोई घरों में लगे गैसीय चूल्हे, गैस सिलैंडर और सुरक्षा पाईप की बारीकी के साथ जांच करे। इस दौरान यदि गैस पाईप कटी-फटी या खस्ता हालत में है तो गैस कंपनियों की तरफ से निर्धारित की शर्तो मुताबिक खस्ताहाल हो चुकी गैस सुरक्षा पाईप को तुरंत बदलने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाए, जिससे छोटी-छोटी सावधानियां अपना कर भविष्य में होने वाले किसी भी तरह के बड़े हादसों से बचा जा सके।

जब भी कोई उपभोगता किसी गैस एजैंसी से कनैक्शन खरीदता है तो संबंधित गैस कंपनी की तरफ से उपभोगता की इंसोरैंस आटोमैटिक तरीके के साथ ही कर दी जाती है। ऐसे में खुदा न खासता जब कभी भी घरेलू गैस सिलैंडर कारण होने वाले हादसे दौरान कोई आर्थिक नुक्सान या फिर किसी की जान चली जाती है तो संबंधित गैस कंपनी की तरफ से खपतकारों के हुए नुक्सान की भरपाई करने समेत मौत होने की स्थिति में इंशोरैंस के रूप में उपभोगता के परिवार को भारी मुआवजा दिया जाता है। परन्तु इस के लिए गैस कंपनियों की तरफ से निर्धारित किए नियमों और शर्तो की पालना करना अति-जरूरी है तो जा कर उपभोक्ता कंपनी की तरफ से मिलने वाले मुआवजे के हकदार होंगे।

The Punjab Plus 2 December 2024 2 December 2024
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