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The Punjab Plus > Punjab > चाइनीज डोर बेचते, खरीदते और पतंगबाजी करते पकड़े गए तो जाएंगे सीधे जेल
Punjab

चाइनीज डोर बेचते, खरीदते और पतंगबाजी करते पकड़े गए तो जाएंगे सीधे जेल

The Punjab Plus
Last updated: 2024/01/13 at 10:50 AM
The Punjab Plus
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3 Min Read
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पठानकोट  (द पंजाब प्लस)  पंजाब में मान सरकार के आदेश, चाइना डोर से पतंग उड़ाने, डोर बेचने और खरीदने वालों के पकड़े जाने पर 5 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। जिला पुलिस मुखी दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लोहड़ी, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के त्यौहारों के दस्तक देते ही एक बार फिर से पतंगबाजी के शौकीनों द्वारा घातक चाइना डोर के इस्तेमाल के कारण बेगुनाह इंसानी जिंदगियों और बेजुबान पशु, पक्षियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने की आशंकाएं जोर पकड़ने लगी हैं।

एसएसपी ढिल्लों द्वारा सख्त लफ्जों में चेतावनी दी गई है और पुलिस के विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न टीमें गठित कर खतरनाक चाइना डोर की बिक्री पर नजर बनाई हुई है। यह टीमें चाइना डोर की बिक्री करने वाले संदिग्ध दुकानदारों की दुकानों, गोदामों और जरूरत पड़ने पर घरों में भी चैकिंग कर रहे हैं। अगर पुलिस टीम को मौके पर चाइना डोर बरामद होती है तो दुकानदार के खिलाफ मौके पर ही मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि चाइनीज डोर का इस्तेमाल करने वाला चाहे कोई नाबालिग हो या फिर वयस्क, किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। शहर वासियों से अपील करते कहा कि अपने बच्चों को चाइना डोर से नुक्सान के बारे में जागरूक करें और डोर का इस्तेमाल न करने दें। एसएसपी ढिल्लों ने कहा कि पतंगबाजी के सीजन में तेजधार चाइना डोर की चपेट में आने से हर साल कई बेगुनाह लोग और बेजुबान पशु, पक्षियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। इस मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों का जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानें तो न किसी की सिफारिश, न लिहाज होगा बल्कि आरोपियों को 5 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।

इसी को लेकर पंजाब पुलिस की ओर से लाऊड स्पीकर लगा कर पूरे शहर में अनाऊंसमेंट भी करवाई गई कि जो भी दुकानदार डोर बेचेगा एवं जो भी उनसे चाइना डोर खरीदेगा, उस पर सख्त कार्यवाई होगी।

The Punjab Plus 13 January 2024 13 January 2024
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