लुधियाना(द पंजाब प्लस) जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय तय कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशों के अनुसार दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन) पर सुबह 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक, क्रिसमस और नए साल रात 11:55 से रात 12:30 बजे तक निर्धारित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त समय से पहले एवं बाद में जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आतिशबाजी का प्रदर्शन निर्धारित समय के दौरान ही हो तथा प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो।
इसके साथ ही साइलेंस जोन जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के घेरे में पटाखे आदि चलाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की पालना नहीं करता तो वह कानूनी सजा का हकदार होगा।