बिना लाइसेंस रखने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बिक्री तथा बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर प्रतिबंध
जालंधर (दीपक पंडित) पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में प्रीगैब्लिन कैप्सूल (Pregablin capsules) बिना लाइसेंस के रखने, अनुमत मात्रा से अधिक रखने/बिक्री करने और बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25-07-2025 तक लागू रहेगा।