चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए तथा मानसा सीआईए स्टाफ से फरार रहे गैंगस्टर दीपक टीनू के मामले की सुनवाई करते हुए आज मानसा की माननीय अदालत ने गैंगस्टर दीपक टीनू को 2 वर्ष की कैद तथा 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बर्खास्त सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह को एक वर्ष 11 महीने की कैद तथा 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि इस मामले में आठ अन्य नामजद व्यक्तियों को माननीय अदालत ने बरी कर दिया है।
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार गैंगस्टर दीपक टीनू एक अक्टूबर 2022 को मानसा स्थित सीआईए स्टाफ से फरार हो गया था। इसके बाद दीपक टीनू की मदद करने के आरोप में सीआईए स्टाफ इंचार्ज प्रितपाल सिंह को पंजाब पुलिस के डीजीपी ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।