नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) रेप मामले में दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को 30 जून तक अंतरिम जमानत दी है। आसाराम के वकीलों ने उसे उपचार के लिए अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। वहीं, पीड़िता ने इस जमानत को रद्द करने की मांग की थी। फिलहाल, आसाराम का इलाज निजी अस्पताल में जारी है।
हाईकोर्ट ने बढ़ाई जमानत अवधि
आसाराम की जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उसे 30 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। इससे पहले 2 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच ने आसाराम को राहत देने से इंकार कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने आसाराम की जमानत की अवधि बढ़ा दी है।
कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन
आसाराम के प्रवचन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे, जिससे यह साबित हुआ कि उसने कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए आसाराम के वकील से शपथ पत्र मांगा ताकि यह प्रमाणित किया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन किया गया था। इसके बाद 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई की गई।
जमानत की शर्तें क्या थीं?
आसाराम को पिछली बार अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थीं, जिनमें अनुयायियों से समूह में न मिलना, सभाओं को संबोधित न करना, मीडिया से बात न करना और सुरक्षा में तैनात 3 पुलिसकर्मियों का खर्च उठाना शामिल था। हालांकि, आसाराम के प्रवचन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला और जटिल हो गया है, जिससे उसकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने में दिक्कतें आ रही हैं।