नई दिल्ली (द पंजाब प्लस) मुंबई के बांद्रा स्थित पारिवारिक न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा द्वारा दायर आपसी सहमति से तलाक की याचिका को मंजूरी दे दी। चहल और धनश्री ने 2020 में सगाई की थी और उसी साल दिसंबर में गुरुग्राम में एक निजी समारोह में शादी की थी। चहल के वकील ने आईएएनएस को बताया, “तलाक को मंजूरी दे दी गई है। शादी अब समाप्त हो चुकी है और वे अब पति-पत्नी नहीं हैं।”
तलाक से एक दिन पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस जोड़े की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उन्होंने तलाक प्रक्रिया में छह महीने की ‘कूलिंग-ऑफ’ अवधि को खत्म करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि चहल के आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भाग लेने को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को ही तलाक पर अंतिम निर्णय लिया जाए।
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, यदि पति-पत्नी एक वर्ष या उससे अधिक समय तक अलग रह रहे हैं, तो वे आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, धारा 13B(2) के तहत तलाक की अर्जी दाखिल करने के बाद छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि रखी गई है, ताकि पुनर्मिलन की संभावना तलाशी जा सके। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया था कि यह छह महीने की अवधि अनिवार्य नहीं है, और यदि अदालत को लगता है कि पुनर्मिलन की कोई संभावना नहीं है, तो इसे माफ किया जा सकता है।