चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब सरकार ने नायब तहसीलदार वरिंदरपाल सिंह ढूत को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन पर आरोप था कि उन्होंने 10,365 कनाल 19 मरला शमलात जमीन का म्यूटेशन अवैध रूप से पास किया था। जांच अधिकारी, रिटायर्ड जज बी.आर. बंसल ने सभी आरोपों को सही ठहराया और पाया कि वरिंदरपाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया।
इस मामले में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अनुराग वर्मा ने 24 फरवरी 2025 को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई सरकारी नियमों और आदेशों का उल्लंघन करने के कारण की गई, जिससे यह एक महत्वपूर्ण कदम बन गया है।