जालंधर (दीपक पंडित) अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डा.अमित महाजन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर पतंग/गुड़िया उड़ाने के लिए सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 19 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा।
चाइना डोर की बिक्री, भंडारण एवं प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी

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