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पंजाब के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणा: डेवलपमेंट प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट होगा लागू, बनेगी 5 सदस्यीय कमेटी

The Punjab Plus
Last updated: 2024/12/10 at 1:53 PM
The Punjab Plus
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2 Min Read
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चंडीगड़ (द पंजाब प्लस)  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘पंजाब राज्य खेल विकास एवं प्रोत्साहन अधिनियम 2024’ को लागू करने की मंजूरी दे दी। इस अधिनियम को लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है।

मान ने कहा- इससे उन खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित होगा जो राज्य स्तर पर अपने जिले या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों को सरकारी फंड के कुशल उपयोग में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में किसी विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार, खातों को अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बनाए रखा जाएगा और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज और लेखा-जोखा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पंजाब सरकार के खेल निदेशक को उपलब्ध कराया जाएगा। पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ कोच और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे और यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम, खिलाड़ियों का चयन करेगी। डिप्टी कमिश्नर, प्रशासनिक सचिव के नेतृत्व में गठित विवाद समाधान समिति खिलाड़ियों की अपील का सात दिनों के भीतर समाधान करेगी।

The Punjab Plus 10 December 2024 10 December 2024
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