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जालंधर ग्रामीण पुलिस ने हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में मुख्य शूटर को पकड़ा

The Punjab Plus
Last updated: 2024/11/09 at 3:29 PM
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4 Min Read
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  • सात आपराधिक मामलों के आरोपी को तीन महीने की तलाश के बाद किया गिरफ्तार

 जालंधर, 9 नवंबर (रमेश गाबा) एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जालंधर ग्रामीण पुलिस ने इस साल अगस्त में हुई नृशंस हत्या के सिलसिले में मुख्य आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। समाज में आपराधिक तत्वों के खिलाफ शुरू किए गए विशेष अभियान के दौरान यह गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सदर नकोदर थाने के अंतर्गत आने वाले रसूलपुर गांव निवासी परमजीत सिंह के बेटे सुखविंदर सिंह उर्फ ​​सुखा कमांडो के रूप में हुई है। आरोपी एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपों सहित सात आपराधिक मामलों में वांछित था।

प्रेस मीडिया को अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) हरकमल प्रीत सिंह खख ने कहा कि विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के बाद, अगस्त से गिरफ्तारी से बचने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई थी। एसएसपी खख ने कहा, “जब हमारी टीमों ने आरोपी को घेर लिया, तो उसने मोटर की छत से कूद कर भागने का प्रयास किया। हालांकि, इस प्रक्रिया में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और हमारी सतर्क टीमों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।”

यह ऑपरेशन श्रीमती जसरूप कौर बाथ, आईपीएस के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम द्वारा पुलिस उप-निरीक्षक बलजिंदर सिंह और श्री सुखपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), सब-डिवीजन नकोदर के साथ मिलकर किया गया था। संयुक्त अभियान में सदर नकोदर पुलिस स्टेशन और सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण के अधिकारी शामिल थे। मामला 20 अगस्त 2024 का है, जब कुलविंदर किंदी की हत्या गांव कंग साहबू की ओर जाने वाली सड़क पर की गई थी। घटना के बाद सदर नकोदर थाने में मामला दर्ज किया गया था। सावधानीपूर्वक योजना और निगरानी के बाद 8 नवंबर को सुखविंदर सिंह की गिरफ्तारी के साथ ऑपरेशन का समापन हुआ। मामले में चार अन्य आरोपी – गुरपाल सिंह उर्फ ​​गोपा, बलकार सिंह उर्फ ​​बल्ला, नजीर सिंह और जतिंदर कुमार उर्फ ​​घोली – को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

21 अगस्त 2024 को सदर नकोदर थाने में बीएनएस एक्ट की धारा 103, 191(3), 190 और आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत एफआईआर (नंबर 99) दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। इनमें शामिल हैं: एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन मामले, मारपीट और दंगे के कई मामले, आपराधिक अतिक्रमण से जुड़े मामले और होशियारपुर और नकोदर में पहले की गिरफ्तारियां। आरोपी को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस आगे की जांच और अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए रिमांड की मांग करेगी। एसएसपी खख ने कहा, “हमने जघन्य और संगठित अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और यह गिरफ्तारी सभी आपराधिक तत्वों के लिए एक स्पष्ट संदेश है।”

The Punjab Plus 9 November 2024 9 November 2024
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