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The Punjab Plus > Punjab > सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने राजोआना को अंतरिम राहत देने से किया इनकार, 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

The Punjab Plus
Last updated: 2024/11/04 at 1:36 PM
The Punjab Plus
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3 Min Read
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चंडीगड़ (द पंजाब प्लस) पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर आज (सोमवार) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अब मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाना है। बलवंत सिंह राजोआना  ने याचिका में मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है।

बलवंत सिंह राजोआना ने अपनी याचिका में दलील दी है कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में काफी देरी की है। वह करीब 28 साल से जेल में है। बलवंत सिंह राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि बलवंत सिंह राजोआना  की दया याचिका 12 साल से लंबित है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि वह अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद सुनवाई टाल दी गई। पिछले साल मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की फांसी की सजा माफ करने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने दया याचिका पर विचार करने का काम केंद्र सरकार के अधिकारी पर छोड़ दिया था। उसने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सक्षम अधिकारी ने उसकी दया याचिका पर जरूरी फैसला नहीं लिया है। उस आदेश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को हत्या कर दी गई थी। बलवंत सिंह राजोआना  के बयान के मुताबिक उसने और पंजाब पुलिस के कर्मचारी दिलावर सिंह ने मानव बम से बेअंत सिंह की हत्या की थी। दिलावर सिंह ने मानव बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि दिलावर के विफल होने पर बलवंत सिंह राजोआना  हमला करें। कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल बलवंत सिंह राजोआना  ने सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर फैसला करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

The Punjab Plus 4 November 2024 4 November 2024
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